BDA Approved Plots

आज दिनांक 22-08-2022 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा डोहरा रोड पर स्थित सुपर सिटी कालोनी के पीछे अवैध कालोनी के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों के विरूद्व चलाये जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक-22-08-2022 को श्री महेन्द्र प्रधान एवं श्री दिलीप जायसवाल आदि द्वारा डोहरा रोड पर स्थित सुपर सिटी कालोनी के पीछे लगभग 10000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी, जिसमें सड़क, विद्युत पोल एवं सीवर लाइन आदि का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

BDA की प्रवर्तन टीम द्वारा डोहरा रोड पर अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर

उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री रमन अग्रवाल, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री एस0के0 सिंह आदि एवं प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में आज दिनांक 22-08-2022 को उक्त अवैध कालोनी के विकास कार्य का ध्वस्तीकरण किया गया।

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये कराये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अवैध निर्माणो/अवैध कालोनियों के विरूद्व प्राधिकरण स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता बरती नही जायेगी। अनाधिकृत निर्माणों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्तीकरण अभियान में सम्मिलित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती रहेगी।

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बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों के विरूद्व चलाये जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक-16-08-2022 को बड़ा बाईपास पर निर्मित/निर्माणाधीन अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. मो0 गुलाम साबिर पुत्र श्री शेर बहादुर द्वारा गाटा संख्या-393 ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल बड़ा बाईपास, बरेली पर अनाधिकृत रूप से ग्रीन बैल्ट में “ आर्यन सिटी ” के नाम से लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर कार्यालय, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण कार्य किया गया, जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।

2. श्री भूपेन्द्र कुर्मी एवं श्री विनोद कुमार मुड़िया अहमदनगर, बड़ा बाईपास, बरेली पर अवैध रूप से महाराजा अग्रसेन सिटी नाम से लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर कार्यालय, सड़क, बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण कार्य किया गया जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।

3. श्री शेर मोहम्मद आदि द्वारा ग्राम मुढ़िया अहमदनगर बड़ा बाईपास पीलीभीत रोड, बरेली पर इस्कॉन सिटी नाम से बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के लगभग 30 बीघा भूमि पर अवैध रूप से सड़कों एवं बाडन्ड्रीवाल आदि का निर्माण/विकास कार्य किया गया, जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।

4. बड़ा बाईपास रोड ग्राम अब्दुल्लापुर माफी के निकट लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर कार्यालय आदि का निर्माण/विकास कार्य किया गया, जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।

5. श्री प्रताप सिंह द्वारा बीसलपुर रोड निकट राधा माधव स्कूल के पास बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में स्थल पर सड़क, विद्युत पोल, बाउन्ड्रीवाल एवं कार्यालय आदि का निर्माण/विकास कार्य किया गया, जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।

BDA's enforcement team bulldozers run on 5 illegal colonies
BDA’s enforcement team bulldozers run on 5 illegal colonies – non bda Plots

उपरोक्त अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अवर अभियन्तागण श्री रमन अग्रवाल, श्री सुनील गुप्ता, श्री एस0के0 सिंह आदि एवं प्रवर्तन टीम के साथ दिनांक 16-08-2022 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी।